भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) | UPSC पॉलिटी नोट्स
मौलिक कर्तव्य
मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42 वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था | बाद में सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 11वां मौलिक अधिकार जोड़ दिया गया था |
इस भाग 4 का के अनुच्छेद 51 करके तहत रखा गया है|
अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं पहले यह 10 थे, 2002 में इनको 10 से 11 कर दिया गया था |
मौलिक कर्तव्य निम्न है|
1.संविधान राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें|
2.स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें|
3.भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें|
4.देश की रक्षा करें आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा दें|
5.सभी लोगों में भाईचारा सद्भाव बनाकर रखें|
6.हमारे संस्कृति की विरासत को सुरक्षित रखें|
7.प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें|
8.वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना को विकसित करें|
- सर्वाधिक संपत्ति को सुरक्षित रखने का प्रयास करें और हिंसा से दूर रहें|
10.हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करें|
11.6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों व वृद्धो की सुरक्षा व शिक्षा देने का प्रयास करें|
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस
1.मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है|
Ans- 51 ए
2.मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
Ans-42 वे संविधान संशोधन द्वारा
- मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा की सभी उद्देश्य से ली गई है?
Ans-रूस
4.वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है?
Ans-11
5.शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था?
Ans-2002 में 86 वे संविधान संशोधन के द्वारा
6.मौलिक कर्तव्य को किस समिति ने जोड़ा गया था?
Ans-सरदार स्वर्ण सिंह समिति|
7.संविधान का हृदय किसे कहते हैं?
Ans-अनुच्छेद 32 को
8.42 वां संविधान संशोधन का नाम क्या रखा गया था?
Ans-मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ इंडिया